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SC का आदेश-SBI कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा,चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले, SBI ने मांगा था 30 जून तक का समय..
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को चुनावी बॉन्ड के संबंधित डेटा को कल तक सौंपने के लिए कहा है। इसके बाद, चुनाव आयोग को इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, एसबीआई ने पहले से ही 30 जून तक इसके लिए समय मांगा था। चुनाव आयोग के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे की जानकारी को सार्वजनिक करना है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के औपचारिक अधिकारों को समय-समय पर चुनौती देने का एक और उदाहरण है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देने से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बॉन्ड के संबंध में जानकारी देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान SBI के प्रतिनिधियों से पूछा कि पिछली सुनवाई के बाद से अब तक 26 दिनों में उन्होंने क्या किया है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और केस को जल्दी सुलझाने के लिए अगली सुनवाई का समय निर्धारित किया।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने निर्णय देते हुए कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करना होगा। इसके अलावा, इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी को इकट्ठा करके 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।
4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।
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