मध्य प्रदेश
CM लाडली बहना आवास स्कीम की 17 सितंबर को लॉन्चिंग,पीएम के बर्थडे से होगी शुरुआत..
मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने इस योजना को पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना को लेकर पात्रता की शर्तें तय कर दी हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को इसके क्रियान्वयन के लिए कहा गया है। शिवराज कैबिनेट की पिछली मीटिंग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में बदलने का निर्णय हुआ था। इसके लिए सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को पात्रता की शर्तें तय करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद विभाग ने इसको लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में लागू होगी। योजना के लिए 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे।
इन्हें मिलेगा आवास योजना का लाभ
विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आवास प्लस एप पोर्टल में रजिस्टर्ड 378662 परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर आटोमेटिकली रिजेक्ट हुए हैं उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 97 हजार ऐसे परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए थे उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। साथ ही वर्ष 2011 की आर्थिक और जातिगत जनगणना में और आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं रहे परिवारों को भी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे और पंचायतें महिलाओं से फार्म जमा कराकर सचिव ग्राम पंचायत और ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से पावती प्रदान करेंगे। इसके बाद जनपदों में इस इन फॉर्म को लाड़ली बहना आवास योजना में रजिस्टर किया जाएगा।
इन्हें नहीं मिलेगा लाड़ली बहना आवास योजना में मकान
योजना के लिए अपात्रता की भी शर्तें तय कर दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जिन परिवारों के पास पक्की छत वाला मकान है या दो व अधिक कमरों वाले कच्चे मकान में वह परिवार रहता है वह योजना में लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होगा। इसी तरह चार पहिया वाहन धारक और शासकीय सेवा में जिस परिवार का सदस्य होगा उसे भी लाड़ली बहना आवास योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही आयकर दाता और ढाई एकड़ या अधिक की सिंचित भूमि रखने वाले अथवा 5 एकड़ से अधिक असंचित भूमि रखने वाले परिवार भी इस योजना में आवास के लिए पात्र नहीं होंगे।
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