मध्य प्रदेश
21 मई से प्लेन से तीर्थ दर्शन करेंगे बुजुर्ग,पहले चरण में 25 जिलों के यात्री भरेंगे उड़ान..
मध्यप्रदेश सरकार चुनावी साल में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ दर्शन कराएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो आयकर दाता नहीं हैं, वह प्रदेश के बाहर के तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर सकेंगे। अगले महीने 21 मई से 19 जुलाई तक योजना के तहत यात्राएं कराई जाएंगी।
इन जिलों के लोग जा सकेंगे यात्रा पर
आदेश के अनुसार भोपाल, इंदौर, आलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन।
65 साल से अधिक उम्र के गैर आयकरदाता कर सकेंगे यात्रा
योजना के तहत नियमित विमान सेवा (रूटीन फ्लाइट्स) के जरिए प्रदेश के 65 साल से अधिक आयु के (जो आयकरदाता नहीं हैं) बुजुर्ग को प्रदेश के बाहर स्थित चिह्नित तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी।
ऐसे होगी यात्रा
- योजना का क्रियान्वयन IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited), के जरिए किया जाएगा। IRCTC के साथ किए गए अनुबंध और तीर्थ यात्राओं के लिए प्रस्तावित पैकेज अनुसार यात्रा कराई जाएगी।
- जिस एयरपोर्ट से यात्रा शुरू होगी, उसी एयरपोर्ट पर यात्री वापस लौटेंगे। इसकी जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी।
- यात्रियों का चयन संबंधित कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- सिलेक्शन के बाद कलेक्टर यात्रियों की सूची योजना के संचालक और IRCTC के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को देंगे। सूची और यात्रियों के कागजातों के स्थाई रिकॉर्ड को कलेक्टर सुरक्षित रखेंगे।
- यात्रियों को भोजन, नाश्ता व चाय आदि IRCTC द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस एयरपोर्ट में लाने व टूर मैनेजर की व्यवस्था भी IRCTC करेगा।
एयरपोर्ट तक लाने-ले जाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी
- हवाई जहाज जिस एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और वापस आएगा। उस एयरपोर्ट तक चयनित तीर्थ यात्रियों को लाने और ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे।
- एयरपोर्ट से बाहर आने पर वापस जिले की यात्रा में भोजन, नाश्ते, मिनरल वाटर की व्यवस्था भी जरूरत के अनुसार संबंधित जिले द्वारा की जाएगी।
- एयरपोर्ट और फ्लाइट में भोजन, नाश्ता की अलग से व्यवस्था IRCTC द्वारा नहीं की जाएगी।
- यात्रियों को मौसम के अनुसार कपड़े, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री जैसे तौलिया, साबुन, कंघा, जरूरी दवाइयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि चेक इन बैग में खुद लेकर आना होगा।
- तीर्थ यात्री ओरिजिनल आधार रखें।
ये रहेंगी शर्तें
यात्री अधिकतम 15 किलोग्राम वजन के चेक-इन बैग (1 नग) और 7 किलोग्राम वजन वाले हैंड बैग, (115 em आकार के लम्बाई-चौड़ाई-ऊंचाई) ही ले जा सकते है। इससे ज्यादा वजन का सामान ले जाने वाले किसी भी सामान पर एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त सामान शुल्क लगाया जाएगा, जिसका भुगतान तीर्थ यात्री को एयरपोर्ट पर करना होगा। उड़ान के दौरान यात्रा के संबंध में एयरलाइन के नियम और शर्तें लागू रहेंगी।
एक फ्लाइट में 32 यात्रियों के साथ एस्कॉर्ट
- हर फ्लाइट में 33 सीटें रहेंगी। इन सीटों पर हर जिले से 32 यात्रियों के साथ 1 अनुरक्षक (एस्कॉर्ट) के रूप में सरकारी अधिकारी को भेजा जाएगा। IRCTC द्वारा एक टूर मैनेजर को भी साथ में भेजा जाएगा।
- वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा के लिए पहले चरण में केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकेंगे, लेकिन यात्रा में अटेंडर (सहायक) नहीं ले जा सकेंगे।
- ज्यादातर परिवारों तक फ्लाइट के जरिए तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सके, इसलिए एक परिवार से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पति-पत्नी दोनों या ग्रुप में आवेदन की पात्रता नहीं रहेगी।
- आवेदन नजदीकी तहसील, नगरीय निकाय, जनपद कार्यालय और कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थानों पर जमा किए जा सकेंगे।
- यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटा (32 यात्रियों) से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से किया जाएगा।
- यात्रा की तारीख से 15 दिन पहले एयर टिकट जारी होंगे। कलेक्टर द्वारा भेजे गए नामों में बदलाव नहीं होगा।
यात्रियों को तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा
तीथ यात्रियों को यात्रा की तारीख और संबंधित एयरपोर्ट पर फ्लाइट के डिर्पाचर टाइम (रवाना होने) से तीन घंटे पहले पहुंचना होगा। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर और IRCTC प्रबंधक की रहेगी। इससे उनकी बोर्डिंग सुनिश्चित हो सकेगी। IRCTC द्वारा तीर्थ यात्रियों को अच्छी क्वालिटी का भोजन, नाश्ता, शुद्ध पेयजल (कम से कम 2 मिनरल वाटर की बॉटल प्रतिदिन) उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक फ्लाइट के रवाना होने के हर चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता की जानकारी यात्रियों के जिले के कलेक्टर, जिले के नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बताएंगे।
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