धार्मिक ज्ञान/विज्ञान
हैदराबाद में दीवाली से पहले धारा 144 लागू
हैदराबाद: दीवाली से पहले, हैदराबाद में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर की पुलिस ने 28 नवंबर तक जुलूस, धरने और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक यूजर को जवाब दिया, जिसने इस आदेश के लिए सरकार और पुलिस की आलोचना की। आदेशों के जारी होने से, खासकर दीवाली से कुछ दिन पहले, आशंका बढ़ी है कि इसका पर्व पर भी असर पड़ सकता है।
पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा कि उनके सामने विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत की गई है कि कुछ संगठन/पार्टियां हैदराबाद शहर में शांति भंग करने के इरादे से धरना और विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।
क्या नहीं है अनुमति?
आनंद द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हैदराबाद शहर में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पांच या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना, जुलूस, धरना, रैली या सार्वजनिक सभाएं करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार के भाषण, संकेत, तस्वीरें, प्रतीक, झंडे और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संदेश दिखाने पर भी रोक लगाई गई है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है।
हालांकि, शांतिपूर्ण धरने और विरोध प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं, और हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के अन्य स्थानों पर धरना या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।
क्या है अनुमति?
आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। पुलिस ने जनता को सूचित किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों, विशेषकर सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास, पर उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश 27 अक्टूबर शाम 6 बजे से 28 नवंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार जुलूस, शिक्षा विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड, और जिन व्यक्तियों/समूहों को सक्षम अधिकारी द्वारा छूट दी गई है, वे इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
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