मध्य प्रदेश

भोपाल में 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर रोक,नए ट्यूबवेल खनन नहीं करा सकेंगे लोग,आदेश तत्काल लागू

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भोपाल में ट्यूबवेल खनन के लिए नई नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब है कि इस समय तक नए ट्यूबवेल खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्धारण शहर के पानी के स्त्रोतों की सुरक्षा और जल संवर्धन के लिए किया गया है। इस आदेश का अपनी समय सीमा में पालन करना आवश्यक होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

भोपाल में ट्यूबवेल खनन के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दिया गया है। इस आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिसका मतलब है कि लोग इस समय तक नए ट्यूबवेल खनन नहीं कर सकेंगे।

इस निर्धारण का मुख्य उद्देश्य भू-जल स्तर को सुरक्षित और सुरक्षित रखना है, क्योंकि अत्यधिक ट्यूबवेल खनन से भू-जल स्तर कम होता है और इससे पानी की संकट आ सकती है।

भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस निर्णय का एलान किया है, जिसे जल संवर्धन के माध्यम से बचाव के लिए जरूरी माना जा रहा है।

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