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बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का आदेश,वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप

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बेंगलुरु की एक कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक याचिका के आधार पर दिया गया है, जिसमें वित्त मंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली की है।

यह मामला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सामने आया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इन बॉन्ड्स का उपयोग अवैध रूप से धन जुटाने और राजनीतिक फंडिंग में गड़बड़ियों के लिए किया गया। कोर्ट ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं।

हालांकि, निर्मला सीतारमण या सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है, जिसमें पारदर्शिता की कमी और धन के स्रोतों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा है, जिसमें वित्त मंत्री पर कथित रूप से जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस शिकायत के आधार पर जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है, जिसमें पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड्स के स्रोतों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस आदेश के बाद अब इस मामले की जांच होगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। अभी तक वित्त मंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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