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‘आपने केजरीवाल को सीधा आरोपी बना दिया’, सीएम के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें; HC ने सुरक्षित रखा फैसला..

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दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने अभियान के विक्रेताओं को दिए गए सभी बड़े भुगतान कैश किया था।

दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है।

ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने अभियान के वेंडर्स को दिए गए सभी बड़े भुगतान कैश में किए थे। इसकी जानकारी पासबुक में भी नहीं है। ईडी ने कहा कि हमारे पास वॉट्सऐप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान हैं, हमारे पास बड़ी मात्रा में आयकर डेटा भी है।

केजरीवाल के अधिवक्ता सिंघवी ने कहा जांच एजेंसी के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सुबूत नहीं। चुनाव से दूर रखने के लिए गिरफ्तारी की गई है।

सिंघवी ने कहा कि ईडी के सभी समन गैरकानूनी हैं,‌ ईडी ने लिखित में कुछ भी नहीं दिया। पहला वोट पड़ने से पहले ही उनकी पार्टी को क‌ई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

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ईडी ने याचिका के जवाब मे कहा था कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मुख्य सरगना हैं। उनके पास ऐसे सबूत हैं, जिनके आधार पर वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं। आम आदमी पार्टी ने घोटाले में हुई आय की एक हिस्से (लगभग 45 करोड़ रुपये कैश) का उपयोग गोवा के विधानसभा चुनावों 2022 में किया था। यह पैसा चुनाव अभियान में खर्च किया गया था।

ईडी ने जवाब में कहा कि आप ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आता है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है।

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