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हमें गर्व है कि हम वो देश…’, सिंघवी ने केजरीवाल की जमानत पर जिरह करते हुए दिया पाकिस्तान का उदाहरण

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आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल के अधिवक्ता अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल चुकी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। 

अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जिरह के दौरान केजरीवाल की जमानत को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को चार दिन पहले ही पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी है। हमें गर्व है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं जहां तीन दिन पहले इमरान खान रिहा हुए, सबने अखबार में पढ़ा और उन्हें एक और मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।”

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