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इंश्योरेंस अरेस्ट, इंश्योरेंस अरेस्ट…’ सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ क्यों दी ऐसी दलीलें

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दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल व सीबीआई की लंबी जिरह सुनने के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि अदालत मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान कई बार ‘इंश्योरेंश अरेस्ट’ का जिक्र किया गया। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और रिमांड आदेश को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

सीबीआई और केजरीवाल की ओर से हुई बहस के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर निर्णय सुरक्षित रखा रख लिया है। वहीं, जमानत याचिका सुनवाई के लिए 29 जुलाई को सूचीबद्ध किया।

मामले में चार घंटे से अधिक समय तक चली लंबी सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक “इंश्योरेंस अरेस्ट” बताया।

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