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सुप्रीम कोर्ट आज करेगा SBI की अर्जी पर सुनवाई, बैंक के खिलाफ दायर हुई अवमानना याचिका..
आज, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सुनवाई होगी। यह मामला उन्हें आज तक का बड़ा मामला माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जज संजीव खन्ना, जज बी.आर. गवई, जज जे.बी. पारदीवाला, और जज मनोज मिश्रा शामिल हैं। यह सुनवाई केवल उनके दिशानिर्देशों में होगी।
इस याचिका के मामले में, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। यह मामला उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपेक्षित है।
आज, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में, भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। यह मामला उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और इस सुनवाई के फैसले का अपेक्षित है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी। इस याचिका में, एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण चुनाव आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवमानना की है। यह मामला उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और इस सुनवाई के फैसले का अपेक्षित है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जज संजीव खन्ना, जज बी.आर. गवई, जज जे.बी. पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा शामिल हैं। पीठ आज सुबह SBI की याचिका पर सुनवाई करेगी
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
- कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।
- हालांकि, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है।
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