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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र,पूछा- 26 अगस्त को छुट्टी, कैसी रहेगी राज्यसभा चुनाव की नाम वापसी व्यवस्था
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) ने हाल ही में चुनाव आयोग (Election Commission) को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 26 अगस्त को राज्यसभा चुनाव के नाम वापसी की व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी है। 26 अगस्त को एक सार्वजनिक अवकाश होने के कारण, पदाधिकारी ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि इस दिन नाम वापसी की प्रक्रिया किस प्रकार आयोजित की जाएगी।
यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम वापसी की तारीख को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय बंद रहते हैं, इसलिए यह स्पष्टता जरूरी है कि क्या उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने की अनुमति दी जाएगी, और यदि हां, तो प्रक्रिया कैसे संचालित की जाएगी।
चुनाव आयोग द्वारा इस मुद्दे पर स्पष्टता देने की उम्मीद की जा रही है ताकि नाम वापसी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा या भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो।
इस प्रकार के मुद्दे चुनाव प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और चुनाव आयोग द्वारा इस पर निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है।
मध्य प्रदेश (एमपी) में रक्षाबंधन के अवसर पर 19 अगस्त और जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस स्थिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया में एक चुनौती खड़ी कर दी है।
26 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण, राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी (Returning Officer) इस असमंजस में हैं कि नाम वापसी की प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से संपन्न किया जाए। नाम वापसी की तारीख महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह वह अंतिम समय होता है जब उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं।
सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय बंद रहते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए यह तय करना कठिन हो रहा है कि उम्मीदवारों को इस दिन अपने नाम वापस लेने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। इसी पशोपेश के चलते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थिति की स्पष्टता मांगी है।
इस मामले में चुनाव आयोग से यह उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही निर्णय लेकर इस स्थिति को स्पष्ट करेगा ताकि नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या विवाद न हो।
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