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दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच CBI करेगी,हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा- सड़क से जा रहे शख्स को कैसे अरेस्ट किया

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दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे की जांच अब सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा कि सड़क से जा रहे एक शख्स को कैसे गिरफ्तार किया गया।

मुख्य बिंदु:

  1. कोचिंग सेंटर हादसा:
    • दिल्ली के राउ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद कई सवाल उठे थे।
    • हादसे में कई छात्रों की जान चली गई और कई घायल हुए थे।
  2. हाईकोर्ट का आदेश:
    • दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
    • कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि बिना पर्याप्त सबूत के किसी व्यक्ति को सड़क से कैसे गिरफ्तार किया गया।
  3. पुलिस की कार्रवाई पर सवाल:
    • हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सही प्रक्रिया का पालन किया गया था।
    • कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या गिरफ्तार व्यक्ति का इस हादसे से कोई प्रत्यक्ष संबंध था।
  4. सीबीआई की जांच:
    • सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी और हादसे के कारणों का पता लगाएगी।
    • सीबीआई यह भी जांच करेगी कि क्या किसी की लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण यह हादसा हुआ।
  5. प्रशासनिक जिम्मेदारी:
    • हादसे के बाद एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था।
    • जांच में यह देखा जाएगा कि प्रशासनिक स्तर पर कोई और लापरवाही तो नहीं हुई थी।
  6. कोर्ट की टिप्पणी:
    • हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
    • सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई को सौंपते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह कदम न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सीबीआई की जांच से उम्मीद है कि हादसे के असली कारणों का पता चलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही, भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को राउ IAS कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को सौंप दी है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के एक अधिकारी को इस जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के तहत, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अदालत ने प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के पहलुओं की गहन जांच करने का आदेश दिया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।

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