Connect with us

देश

दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जा सकेंगे AAP नेता संजय सिंह, मोबाइल लोकेशन चालू रखने सहित इन 5 शर्तों पर मिली जमानत..

Published

on

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर जमानत की शर्तें तय कीं। वे दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सिंह को जमानत देते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत की शर्तें तय करेगा। इससे पहले मंगलवार को आप नेता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को अदालत ने दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत दे दी। उनकी पत्नी ने जमानत बॉन्ड भरा। इसके साथ ही अदालत ने जमानत की शर्तें भी लगाई।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह पर जमानत की पांच शर्तें लगाई। सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से शर्तें लगाने के दौरान दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्त न लगाने का आग्रह किया।

अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल का भागने का कोई खतरा नहीं है। अदालत ने सिंह पर शर्त लगाई कि दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम और गूगल लोकेशन को भी जांच अधिकारी के साथ साझा करना होगा। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की शर्त है कि संजय सिंह इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध में मीडिया से बात नहीं करेंगे।

सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगा। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और वो देश छोड़ कर नहीं जा सकेंगे। उन्हें जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर मुहैया कराना होगा साथ ही जांच में सहयोग करना होगा।

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply