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केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, कैसे और किस प्रकार की…’, कोर्ट में सिंघवी ने CBI को कठघरे में खड़ा किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय की है। सीबीआई ने कोर्ट की अनुमति के बाद सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था।
सिंघवी ने आगे कहा, “वर्ष 2022 की प्राथमिकी पर 2023 अप्रैल में पूछताछ की गई और अब जून 2024 में गिरफ्तार हुई है। ऐसे में गिरफ्तारी की तात्कालिकता या आवश्यकता नहीं हो सकती। एजेंसी को गिरफ्तारी का कोई कारण या आधार होना चाहिए। सिंघवी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी मेमो में कुछ कारण होने चाहिए। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। गिरफ्तारी मेमो उल्लेखनीय है, जिसमें क्यों, कैसे, किस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई।”
इस पर अदालत ने पूछा कि आप गिरफ्तारी को रद्द करने और हिरासत से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। सिंघवी ने हां में जवाब दिया तो अदालत ने पूछा क्या केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की है? इस पर सिंघवी ने कहा, “अभी नहीं, लेकिन हम फाइल करने के हकदार हैं। मैं आपको अनौपचारिक रूप से बता सकता हूं कि हम जमानत के लिए याचिका दायर करने वाले हैं,
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