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SC ने केजरीवाल से पूछा- समन नजरअंदाज क्यों किए,जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया; सिंघवी का जवाब- क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गठित विशेष सीबीआई टीम ने उनके घर और कार्यालय की छापेमारी की थी। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के लिए आवेदन नहीं किया और उन्होंने इस छापेमारी को अवैध घोषित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील, कपिल सिब्बल को पूछा कि उन्होंने इस घटना के बारे में क्यों साधारण आवेदन दाखिल नहीं किया, जो कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बदले जाने की अनुमति देता। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, और उनके खिलाफ विशेष सीबीआई टीम द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसकी विरोधाभासी योजना के तहत कार्रवाई की गई थी।

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने हुई सुनवाई में, केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से ASG एसवी राजम ने दलीलें प्रस्तुत की।

बेंच ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं, तो आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इसके बाद, ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया था।

सुनवाई में, सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक अपने विचार प्रस्तुत किए। कोर्ट ने इस पर बताया कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए? और कहा कि 30 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।

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हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था
9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ED के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल यानी आज की तारीख दी थी।

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