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पोर्श एक्सीडेंट केस-नाबालिग ने पब में ₹48 हजार खर्च किए,ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा गया..
पुणे हिट एंड रन केस में एक और जानकारी सामने आई है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि, आरोपी नाबालिग युवक एक्सीडेंट से पहले अपने दोस्तों के साथ कोसी और ब्लैक मैरियट नाम के दो पब में गया था। पुलिस ने दोनों बार को सील कर दिया है। आज अवैध पब और बार पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आरोपी लड़का 18 मई को रात करीब 10:40 बजे कोसी पब पहुंचा। यहां उसने 90 मिनट में 48 हजार रुपए का बिल चुकाया था। इसके बाद वह रात करीब 12:10 बजे यानी रविवार को ब्लैक मैरियट गया था। यहां से निकलने के बाद रात 2 बजे उसने पोर्श कार से दो IT इंजीनियर्स को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही जान चली गई।
ACP मनोज पाटिल ने कहा- आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया गया है। FIR में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185- शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा है।
इससे पहले 19 मई को जुवेनाइल बोर्ड ने कुछ शर्तो के साथ आरोपी को रिहा कर दिया था। बोर्ड को आरोपी के दादा ने आश्वासन दिया कि वो अपने पोते को बुरी संगत से दूर रखेंगे। बोर्ड ने नाबालिग को निर्देश दिया कि वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर ट्रैफिक नियमों की स्टडी करे और 15 दिन में एक प्रेजेंटेशन जमा करे। बोर्ड ने 7500 रुपए की जमानत पर उसे रिहा कर दिया।
पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सेशन कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया। बुधवार को जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। पुलिस ने भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया है।
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