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पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास,पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी

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पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार द्वारा पेश किया गया एंटी रेप बिल पारित हो गया है। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों पर कठोर कार्रवाई करना है। बिल के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है, तो दोषी को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी।

बिल को “अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024” नाम दिया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इस कठोर प्रावधान का उद्देश्य राज्य में यौन अपराधों को रोकना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर सख्त कार्रवाई करना है।

इस बिल के पारित होने के बाद, उम्मीद की जा रही है कि यह राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक मजबूत संदेश देगा और अपराधियों को सख्त सजा मिलने का डर रहेगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास कर दिया गया। इस नए कानून के तहत रेप मामलों की जांच 36 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इसके साथ ही, अगर पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है, तो दोषी को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी।

इस बिल को अब राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही यह कानून प्रभावी होगा। इस बिल का उद्देश्य राज्य में यौन अपराधों को रोकने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए सख्त कानून लागू करना है।

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