देश

ट्रेन निरस्त होने की सूचना यात्री को स्टेशन जाकर मिली, रेलवे पर 25 हजार का हर्जाना

Published

on

उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे को फटकार लगाई और बिना सूचना के ट्रेन निरस्त कर एवं किराये की संपूर्ण राशि वापस नहीं करने को सेवा में कमी माना।

ट्रेन निरस्त होने की सूचना उपभोक्ता को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मिलने को उपभोक्ता आयोग से सेवा में कमी माना। इस पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार निवासी विजय कुमार बोहरे ने भोपाल से शिरडी जाने और आने का टिकट कराया था। 28 फरवरी को वह झेलम एक्सप्रेस में सवार होने के लिए निर्धारित समय पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन निरस्त हो चुकी है।

विजय टिकट निरस्त कराने पहुंचे तो एसी थर्ड के 3400 रुपये के दो टिकट में 627 रुपये रेलवे ने काट लिए। उन्होंने इसकी शिकायत आइआरसीटीसी में की, लेकिन वहां से उचित जवाब नहीं मिला। इसके बाद बोहरे ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई।

Trending

Exit mobile version