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केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब,CM ने समन को चुनौती दी थी, कोर्ट ने पूछा- आप पेश क्यों नहीं होते..
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ED को उनके समन की निगरानी करने का आदेश देने के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने ED से केजरीवाल के समन के बारे में जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल क्यों पेश नहीं होते, जबकि उन्होंने समन को चुनौती दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजने पर बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को तलब किया। कोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा- आप (केजरीवाल) ED के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है।
इस पर CM के वकीलों ने कहा कि AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ED गिरफ्तार कर चुकी है। ED केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली, तो वे पेश हो जाएंगे।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने कोर्ट में ED का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
HC: समन के जवाब में केजरीवाल पेश क्यों नहीं होते?
सिंघवी: केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं। वे सामने आएंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ED यह न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है।
HC: केजरीवाल समन पर पेश होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर।
जस्टिस कैत: आपको पेश न होने से कौन रोक रहा है? हमने कई मामले देखे हैं। वे (ED) पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करते। जब आधार होते हैं, तो वे कारण दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं।
सिंघवी: वे (ED) घर आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे ही हुई। मनीष सिसोदिया को फोन पर बुलाया गया था। वे गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ED केजरीवाल को अब तक 10 समन भेज चुकी
दरअसल, ED ने 17 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 9वां समन भेजा था। उन्हें PMLA के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे।
AAP ने ED के समन को गैर-कानूनी बताया
दिल्ली जल बोर्ड केस में 18 मार्च को केजरीवाल के पेश न होने पर AAP ने कहा था कि ED का समन गैर-कानूनी है। AAP ने कहा कि जब कोर्ट से CM को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो बार-बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। AAP का आरोप है कि भाजपा ED के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है।
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