देश

केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत,फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे,ED केस में पहले ही बेल मिल चुकी

Published

on

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिनमें प्रमुख शर्त यह है कि केजरीवाल फिलहाल फाइल साइन नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने दफ्तर जाने की भी अनुमति नहीं दी गई है।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में भी उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। शराब नीति से जुड़े इस मामले में कई अन्य नेताओं और अधिकारियों पर भी जांच चल रही है, और इस मामले में केजरीवाल की जमानत के साथ कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है।

सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तनाव बना हुआ है, जबकि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 अगस्त को जमानत मिल गई। अदालत ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को नियमों के दायरे में सही ठहराया, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है।

कोर्ट ने जमानत के दौरान केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिनके तहत वह कुछ समय के लिए फाइल साइन नहीं कर पाएंगे और अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चलाए जा रहे एक अन्य मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है।

Advertisement

यह मामला दिल्ली की पूर्व शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई आरोपों और अनियमितताओं की जांच की जा रही है।

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Cancel reply

Trending

Exit mobile version