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अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे में कोर्ट से एक और झटका, दिल्ली CM की ये मांग भी हुई खारिज..

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तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से सीएम की ये मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में उन्हें अभी दो बार वकीलों से मुलाकात की अनुमति है।

 तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी थी। फिलहाल जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में उन्हें अभी दो बार वकीलों से मुलाकात की अनुमति है।

दिल्ली की सीएम की याचिका पर 5 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में इलेक्ट्रिक केतली, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में तिहाड़ के एक बैरक में रखा गया है। जेल में उन्हें घर का खाना देने की अनुमति है। इसके लिए घर से दिन व रात का खाना लेकर आने वाले लोगों के नाम भी जेल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं।

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