31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न:जुर्माने से बचाव और नुकसान कैरी फॉरवर्ड करने सहित समय पर रिटर्न भरने के हैं ये 4 फायदे

वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं।

निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।