अब्दुल करीम उर्फ टुंडा बरी, 1993 सीरियल बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला

1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। मामले में इरफान और हमीदुद्दीन को सजा सुनाई गई है।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में लखनऊ कोटा हैदराबाद सूरत कानपुर और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। कोर्ट ने कहा कि टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।