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मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद CBI-ED केस में बेल,सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जमानत नियम और जेल अपवाद,आज तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं

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मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद CBI और ED के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो भारतीय न्याय प्रणाली में जमानत की अवधारणा को दोबारा से स्थापित करता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, मनीष सिसोदिया आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। सिसोदिया को शराब नीति से जुड़े मामलों में CBI और ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और तब से वे जेल में थे। इस फैसले से सिसोदिया और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 9 अगस्त को जमानत दे दी है। सिसोदिया पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामलों में CBI और ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सिसोदिया को इन दोनों मामलों में राहत मिली है, और अब वे जेल से बाहर आ सकते हैं। यह फैसला उनके और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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